पारीक विकास परिषद जोधपुर, राजस्थान

 15/12/25 एकादशी

पारीक विकास सोसाइटी परिषद, जोधपुर (राजस्थान)


1. सोसाइटी का नाम

इस सोसाइटी का नाम "पारीक विकास परिषद, जोधपुर (राजस्थान)" होगा, जिसे आगे इस संविधान में "सोसाइटी" कहा जाएगा।

2. सोसाइटी का कार्यालय

सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय जोधपुर शहर, जिला जोधपुर, राजस्थान राज्य में स्थित होगा। आवश्यकता अनुसार सोसाइटी कार्यालय का पता परिवर्तित किया जा सकता है।

3.  सोसाइटी का स्वरूप

यह सोसाइटी एक सार्वजनिक, गैर-लाभकारी (Non-Profit), धर्मार्थ एवं सामाजिक सेवा ट्रस्ट होगा, जिसका संचालन भारतीय  ट्रस्ट अधिनियम 1882 राजस्थान राज्य में लागू अन्य विधियों के अंतर्गत किया जाएगा।

4. सोसाइटी के उद्देश्य

सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

    1.  पारीक समाज के  हर तबके के व्यक्ति को अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर  समाज के मुख्य धारा में लाना।
    2. समाज के युवाओं में कौशल विकास और शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा राष्टीय विकास से संबंधित कार्य में  समाज के युवाओं की मुख्य भूमिका रखकर कार्य करवाना।
    3.  समाज के गरीब, असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की ट्रस्ट के द्वारा सहायता करना।
    4.  समाज में सांस्कृतिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का प्रचार-प्रसार करके राष्ट्रीय मंच पर समाज को आगे लाना।
    5. पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
    6.  सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से रखना और उन्हीं के द्वारा महिला  उत्थान हेतु योजनाएं चलाना।
    7. आपदा, महामारी या आपातकालीन स्थितियों में राहत कार्य करना।
    8.  समाज के युवाओं में एक जन जागरण चलाकर नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना।
    9.  नई-नई सरकारी योजनाओं को समाज में प्रचार -प्रसार करना व समाज के बच्चों को खेलकूद में प्रति सजग करके सहायक बनना।
    10.  समाज के युवाओ को तकनीकी और कल के क्षेत्र में पारंगत करना।

5. सोसाइटी की संपत्ति

सोसाइटी की समस्त चल एवं अचल संपत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही प्रयुक्त की जाएगी। ट्रस्ट की आय या संपत्ति का कोई भाग किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दिया जाएगा।


6. सोसाइटी (सदस्य) की संख्या

    1. सोसाइटी में कुल केवल 7 (सात) ट्रस्टी/सदस्य होंगे।
    2. सोसाइटी की संख्या किसी भी स्थिति में 7 से अधिक या कम नहीं की जाएगी
7. सोसाइटी का स्थायी प्रमुख (Permanent Head)
    1. सोसाइटी के संस्थापक/निर्धारित व्यक्ति को ट्रस्ट का स्थायी प्रमुख (Permanent Head / Chairman / President) घोषित किया जाएगा।
    2. यह पद आजीवन (Life Time) रहेगा और इसे हटाया, बदला या सीमित नहीं किया जा सकेगा।
    3. स्थायी प्रमुख को ट्रस्ट के सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं नीतिगत निर्णयों पर अंतिम अधिकार होगा।
    4. स्थायी प्रमुख की अनुमति


सदस्यता की अवधि से संबंधित प्रावधान

धारा – सदस्यता अवधि

1. पारीक विकास परिषद, जोधपुर (राजस्थान) की सदस्यता समाज के पात्र व्यक्तियों को एक (01) वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

2. सदस्यता की अवधि संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी (या संस्था द्वारा निर्धारित वित्तीय/कार्यकाल वर्ष के अनुसार)।

3. सदस्यता की अवधि पूर्ण होने पर सदस्य को नवीनीकरण (Renewal) कराना अनिवार्य होगा।

4. नवीनीकरण संस्था द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5. निर्धारित समय सीमा में सदस्यता का नवीनीकरण न होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

6. कार्यकारिणी/प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी विशेष कारण से सदस्यता नवीनीकरण को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सके।


धारा – सदस्यता शुल्क का प्रावधान

1. पारीक विकास परिषद, जोधपुर (राजस्थान) की सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सदस्य को संस्था द्वारा निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

2. सदस्यता शुल्क की राशि कार्यकारिणी/प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित एवं संशोधित की जा सकेगी।

3. सदस्यता शुल्क का भुगतान नकद / बैंक ड्राफ्ट / चेक / ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा, जिसकी विधि संस्था द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. सदस्यता शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

5. सदस्यता शुल्क का भुगतान करने पर सदस्यता एक (01) वर्ष के लिए वैध मानी जाएगी।

6. सदस्यता शुल्क का समय पर भुगतान न होने की स्थिति में सदस्यता का नवीनीकरण मान्य नहीं होगा।

7. किसी विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी/प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह सदस्यता शुल्क में आंशिक या पूर्ण छूट प्रदान कर सके।




,

Comments

Popular posts from this blog

प्रणवाक्षर

32 फर्जी विश्वविद्यालय (Fake Universities) – UGC सूची, 21 फ़रवरी 2026